बिहार में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार नया कानून ला रही है। एक नये कानून का प्रस्ताव आज विधानसभा में पेश होगा। आइए जानते हैं एक नये कानून का प्रस्ताव के बारे में खास बातें क्या है।दरअसल बिहार राज्य में जारी विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के नेतृत्व में बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार राज्य में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ एक नये कानून का प्रस्ताव लाने वाली है। जानकारी के अनुसार, इस नये कानून का प्रस्ताव को आज बुधवार को ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। नये कानून का प्रस्ताव में पेपर लीक या धांधली में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। आइए जानते हैं इस नये कानून का प्रस्ताव बारे में कुछ खास बातें।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं।
जानकारी के अनुसार , पेपर लीक और धांधली पर रोक लगाने के लिए बिहार राज्य की सरकार नीतीश कुमार आज विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पेश करेगी। इस नए कानून में Provision किया गया है कि पेपर लीक या इनसे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस नए कानून के तहत अपराधी होंगे। अपराधीयो को 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। इस विधेयक के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैरजमानती होंगे। इसके पहले पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए हाल फिलाह ही केंद्र सरकार ने भी देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया था । इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिने एक्ट 2024 नाम दिया गया है । पेपर लीक अपराधीयो को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
UP में भी विधेयक लागु
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने भी हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी दे दी थी। जानकारी के अनुसार , इस कानून के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा होगी और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है ।