ED केस में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत मुकदमा खारिज नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेजा दिया है। अब केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच करेगी। इन मामलों में चीफ जस्टिस ने तीन जज नियुक्त किये सुनवाई के लिए ।

बड़ी बेंच के पास मामले की सुनवाई होने तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गया है। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है परन्तु उनपर केस चलता रहेगा। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गयी है लेकिन अदालत में पेश किया गया मामला खारिज नहीं हुआ है।

इस वजह से मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मुकदमा चलता रहेगा। इसी बीच बिजली के मुद्दे पर दिल्ली भाजपा ने आप सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला इस दौरान आरपी सिंह ने कहा कि ‘जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बिच का निर्णय है आरपी सिंह BJP के नेता है अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता की आप अपराध मुक्त हो गए हैं।

इससे पहले 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने को चुनाव प्रचार करने के लिए एक जून तक की अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। बता दे की इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया था। ख़ारिज बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.
केजरीवाल को अंतरिम जमानत आम आदमी पार्टी ने क्या कहा
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा सत्यमेव जयते । आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने कहा कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे मोदी जी पूरा देश आपकी तानाशाही देख रहा है. ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ED ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है तानाशाही मुर्दाबाद ।

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