इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने किसी के घर में छापा मारा और करोड़ों रुपये की रकम बरामद की है, ऐसी खबरें आपने अक्सर सुनी होंगी। ऐसे छापों के दौरान, करोड़ों रुपये की काले धन की रकम बरामद होती है, जिसमें सोना, चांदी और नकदी शामिल होती है। इसे ऐसी छापों के दौरान प्राप्त वस्तुओं को जब्त किया जाता है। ऐसे मामलों में अक्सर यह सवाल मन में उठता है कि घर में कितनी नकदी रखी जानी चाहिए ताकि यह अवैध न लगे। इसलिए आज हम आपको यहां बताएंगे कि घर में कितनी नकदी रखी जा सकती है।
घर में कितनी नकदी रखी जा सकती है?
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इनकम टैक्स अधिनियम में नकदी रखने के बारे में कोई नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में जितनी नकदी चाहे रख सकता है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि यह धन सही तरीके से कमाया गया हो और यह काला धन न हो। साथ ही, घर में रखी गई नकदी को आईटीआर और लेखा-बही में भी घोषित किया जाना चाहिए।
इनकम टैक्स के रडार
जैसा कि हमने बताया कि आप अपने घर में किसी भी राशि को रख सकते हैं, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि उस पैसे का स्रोत क्या है। अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ी राशि की नकदी है, तो इनकम टैक्स अधिकारियों को उस पैसे के स्रोत की जांच शुरू कर देती है, जिसके लिए व्यक्ति को उस नकदी के बारे में एक स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। साथ ही, अनुदानित संपत्ति के बारे में जानकारी को लेखा और वित्तीय रिकॉर्ड में सही ढंग से दर्ज करना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है, तो परिक्षण अधिकारी को टैक्सपेयर से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होता है। अगर वह राशि स्पष्ट नहीं है, तो उस पर 78 प्रतिशत कर के साथ-साथ दंड भी लगाया जाता है।